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1
धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता में :-
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Aपुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा
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Bसंस्वीकृति
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Cअन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति एवं कोई कथन
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Dअन्वेषण के दौरान दिया गया कोई कथन
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यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकेगा :-
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Aपन्द्रह दिन होगी
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Bदस दिन होगी
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Cतीस दिन होगी
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Dतेरह दिन होगी
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यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है, तो ऐसा संस्वीकृतियुक्त कथन :-
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Aविधिक होगा किन्तु केवल संपोषण होने पर ही ग्राह्रा होगा
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Bअविधिक होगा किन्तु अन्य साक्ष्य से संपोषण होने पर ग्राह्रा हो जायेगा
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Cविधिक होकर साक्ष्य में ग्राह्रा होगा
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Dअविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्रा होगा
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जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और अन्वेषण निर्धारित अवधि, यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा नहीं हो पाया हो और इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो और दे देता हो तो वह अधिकारी है:-
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Aसंबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का
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Bउन्मोचित किये जाने का
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Cदोषमुक्त किये जाने का
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Dविवेचना अधिकारी द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का
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धारा 125 (4) दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने पति से भरण पोषण भत्ता प्राप्त नहीं कर सकती ?
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Aस्त्री जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो और उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो
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Bस्त्री जिसने पति से तलाक ले लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया हो
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Cपत्नी जो स्वयं धन अर्जित कर रही हो
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Dपत्नी जो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो
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